गुजरात उच्च न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश देने से मना किया
कर्णावती (गुजरात) – कर्णावती के समीप स्थित पीर इमामशाह बाबा की दरगाह का हिन्दू धार्मिक स्थल में रूपांतर करने के प्रकरण में ‘सुन्नी अवामी फोरम’ द्वारा प्रविष्ट की गई जनहित याचिका पर यथा स्थिति का आदेश देने से गुजरात उच्च न्यायालय ने मना कर दिया है । मुख्य न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, केस ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक और ‘इमामशाह बाबा रोजा ट्रस्ट’ को नोटिस भेजी है ।
‘सुन्नी अवामी फोरम’ ने याचिका द्वारा ‘दरगाह और उसके आसपास के मुसलमान धार्मिक स्थलों के नवीनीकरण के नाम पर इमामशाह बाबा रोजा ट्रस्ट की ओर से ‘पूजास्थल कानून, १९९१’ का (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट १९९१’ का) उल्लंघन कर हिन्दू धार्मिक स्थलों में रूपांतर किए जाने का आरोप लगाया है । इस प्रकरण में पुलिस में परिवाद प्रविष्ट की गई थी; किंतु पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, याचिका में ऐसा आरोप भी लगाया गया है ।
संपादकीय भूमिकाहिन्दुओं, मुसलमानों से सीखें ! कितने हिन्दू और उनके संगठन उनके धार्मिक स्थलों के रूपांतर के विरुद्ध ऐसी तत्परता दिखाते हैं ? |