बेंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षिक संस्थाओं में हिजाब बंदी कायम रखने के निर्णय का विरोध करने के लिए दुकानें बंद करने का प्रयास करनेवाले पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं एवं एक अधिवक्ता पर भटकळ पुलिस ने अपराध प्रविष्ट किया है । उनके नाम इस प्रकार हैं – अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक और अधिवक्ता तैमूर हुसैन गवई ।
बुर्के पर जबरन दुकान बंद करवा रहे PFI मेंबर्स पर FIR, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में कर्नाटक बंद का जारी हुआ था फतवा#KarnatakaBandh #Hijab https://t.co/eHTLRUnS5A
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) March 17, 2022
सरकार धमकियों के आगे झुकेगी नहीं ! – उच्च शिक्षामंत्री श्री. अश्वथ नारायण
कर्नाटक के उच्च शिक्षामंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा, कि जो लोग ‘न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में होना चाहिए’, ऐसा कहते हैं, उनकी धमकियों के आगे सरकार झुकेगी नहीं । मुसलमान लडकियां कहती हैं, कि वे न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करेंगी, यह बात उचित नहीं है ।