चेन्नई (तमिलनाडू) – कोरोना वैक्सीन के विषय में अफवाह फैलाने के मामले में तमिल अभिनेता मंसूर अली खान को मद्रास उच्च न्यायालय ने २ लाख रुपये का दंड दिया है । यह पैसे राज्य सरकार के पास जमा करने को कहा है । खान ने तमिलनाडु के वैक्सिनेशन अभियान के विषय में गलत जानकारी फैलाई थी । साथ ही कोरोना के विषय में दिशा- निर्देशों को मूर्खतापूर्ण बताया था । विधानसभा चुनाव के समय भिखारियों के साथ भोजन किया और रस्ते पर सोया; लेकिन कोरोना नहीं हुआ, ऐसा दावा भी उसने किया था । इसके बाद उनके विरोध में गुनाह प्रविष्ट किया गया था ।
आषाढी वारी में श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होगी, इसकी चिंता करें – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
‘एन.सी.ई.आर.टी.’ की पाठ्यपुस्तक में मराठा साम्राज्य का इतिहास पुनः सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से विचार विमर्श निरंतर हो रहा – दादा भुसे, स्कूली शिक्षा मंत्री आवश्यक सामग्री केंद्र शासन को प्रस्तुत ।
बांग्लादेश में गत ५ महीनों में हिन्दुओं के विरुद्ध ६४५ आपराधिक घटनाएं प्रविष्ट हुईं !
NCERT Introduces Emergency : ‘एन.सी.ई.आर.टी.’ की कक्षा ९वीं की पुस्तक में आपातकाल (इमरजेंन्सी) की जानकारी समाहित
‘लव जिहाद’ के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के प्रकरण में १४ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत !
धर्म छिपाकर विवाह करने से भले ही वह अवैध ठहरा, फिर भी पीडिता को गुजारा भत्ता (पोटगी) पाने का अधिकार ! – Madhya Pradesh High Court