China Bribery Case : ३० वर्षों में ३ सहस्र करोड रुपये की रिश्वत लेने वाले चीन के पूर्व अधिकारी को फांसी का दंड

यांग योलिन (बिच में)

बीजिंग (चीन) – चीन के नानजिंग आर्थिक विकास क्षेत्र के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी यांग योलिन को लगभग ३ सहस्र करोड रुपये की रिश्वत स्वीकार करने के विषय में न्यायालय ने फांसी की दंड सुनाया। न्यायालय ने यांग योलिन को केवल रिश्वतखोरी ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक निधि के गबन, सत्ता के दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितताओं तथा अन्य आर्थिक अपराधों का भी दोषी ठहराया है । साथ ही उनकी सभी व्यक्तिगत संपत्तियों पर अधिकार करने तथा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी राशि को वापस लेने का भी आदेश दिया है ।

यांग योलिन ने वर्ष १९९३ से २०२३ तक के ३० वर्षों की अवधि में विभिन्न सरकारी पदों पर रहते हुए उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से बडी मात्रा में धन तथा संपत्तियां स्वीकार कीं । इसके बदले उन्होंने परियोजनाओं को स्वीकृति देने, भूमि आवंटन, व्यावसायिक लेन-देन तथा अन्य शासकीय कार्यों में अनियमितताएं कर उन्हें लाभ पहुंचाया ।

संपादकीय भूमिका

भारत में रिश्वतखोरों को ऐसा दंड कब मिलेगा ?