गृह मंत्रालय की कार्रवाई
नई दिल्ली – भारत के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के २३ व्यक्तियों को ‘आतंकवादी’ घोषित किया है । यह कार्रवाई ‘अनलाॅफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट’ (यूएपीए) अर्थात ‘गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून’ के अंतर्गत की गई है । सरकारी आदेश के अनुसार ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा एवं अन्य संगठनों से संबंधित हैं । इन २३ लोगों को आतंकवादियों की सूची में सम्मिलित करने के कारण उनमें आतंकवादियों की कुल संख्या ८० हो गई है।
१. इन २३ आतंकवादियों पर जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती करना, घुसपैठ, प्रशिक्षण, ड्रोन द्वारा हथियार पहुंचाना तथा आक्रमण करने के लिए षड्यंत्र रचना आदि आरोप हैं ।
२. इन २३ आतंकवादियों में से अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद तथा राणा इफ्तिखार को लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी कहा जाता है । तीनों लोग वर्ष २०१६ में नगरोटा स्थित भारतीय सेना के शिविर पर किए गए आतंकवादी आक्रमण में, तो दो लोग वर्ष २०१८ में सुंजवान स्थित सैन्य अड्डे पर आतंकवादी आक्रमण में सम्मिलित थे ।
३. आतंकवादियों की सूची में इन व्यक्तियों को सम्मिलित करने के कारण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एजेंसी) को उनका कोष (फंड) रोकना, हथियार बिक्री पर प्रतिबंध लगाना तथा उनकी संपत्ति अधिग्रहित करना आदि अधिकार मिलेंगे ।
४. वर्ष २०१९ में आतंकवाद विरोधी कानून में एक संशोधन द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादियों की सूची बनाने का प्रावधान किया गया था । इस संशोधन से पहले केवल ‘आतंकवादी संगठन’ के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता था ।

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