भूमि क्रय के व्यवहार में छल करने वाली मुसलमान महिला को बंदी बनाया गया

बलात्कार के अपराध में फंसाने की तथा प्राण से मारने की धमकी

मुसलमान महिला जीनत इब्राहिम

उडुपी (कर्नाटक) – रीयल एस्टेट में निवेश का प्रलोभन देकर ७० लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने तथा धन के लिए दबाव बनाकर बलात्कार के असत्य अपराध में फंसाने की, साथ ही प्राण से मारने की धमकी देने के आरोप में जीनत इब्राहिम नामक मुसलमान महिला को उडुपी नगर आरक्षियों (पुलिस) ने बंदी बनाया है । वह कापू तालुका में पडुबिद्रे के समीप कांचिनड्क की निवासी है । परिवादी (शिकायतकर्ता) द्वारा दी गई ७० लाख रुपयों की धनराशि उसने भूमि क्रय के स्थान पर वैयक्तिक कार्य के लिए उपयोग की, ऐसा आरोप है ।

परिवादी ने निवेश के लिए दिया हुआ धन जब पुन: मांगा, तब जीनत ने और अधिक धन की मांग की, साथ ही वह न देने पर कथित निजी चलचित्र (वीडियो) प्रसारित करने की तथा असत्य अपराध में फंसाने की धमकी देने का परिवाद में उल्लेख है । न्यायालय ने उसे ५ दिन की आरक्षी अभिरक्षा (पुलिस कस्टडी) सुनाई है तथा आरक्षियों ने इसी प्रकार से धोखा पाए हुए नागरिकों से परिवाद करने के लिए आगे आने का आवाहन किया है ।

संपादकीय भूमिका

धोखा, गुंडागर्दी, धर्मांतरण जैसे समस्त अपराधों में मुसलमान पुरुषों के साथ मुसलमान महिलाएं भी अग्रसर होती हैं, यह जानिए !