सार्वजनिक सभा में आपत्तिजनक तथा अश्लील वक्तव्य देने की घटना !
(द्रमुक अर्थात द्रविड मुनेत्र कडगम – द्रविड प्रगति संघ)

चेन्नई (तमिलनाडु) – यहां के महानगर दंडाधिकारी न्यायालय (Metropoletian magistrate court) ने ६५ वर्षीय द्रमुक नेता जे. शिवाजी कृष्णमूर्ति को २ वर्ष के कारावास तथा २० सहस्र रुपये का आर्थिक दंड सुनाया है । सार्वजनिक सभा में आपत्तिजनक और अशोभनीय वक्तव्य करने की घटना में उन्हें यह दंड दिया गया है ।
यह घटना १६ जून २०२३ के दिन एरुक्कनचेरी स्थित कृष्णमूर्ति सभागार में आयोजित सार्वजनिक बैठक में घटी थी । उस समय शिवाजी ने अपने भाषण में राज्यपाल, अभिनेत्री खुशबू सुंदर जो अब नेता हैं, विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई तथा पूर्व मंत्री डी. जयकुमार का उल्लेख करते हुए अपमानजनक और अश्लील भाषा का प्रयोग किया था । इस भाषण के बाद विवाद उत्पन्न हुआ तथा पुलिस ने कार्यवाही की । पुलिस ने शिवाजी को बंदी बनाकर आरोपपत्र प्रविष्ट किया था ।
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