सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गौरे हत्याकांड मामला

पनवेल – कोल्हापुर जिले के आळते (तालुका हातकणंगले) की सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गौरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी और पदच्युत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को २१ अप्रैल को पनवेल सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई । इस मामले में कुरुंदकर के साथियों कुंदन भंडारी और महेश पाटील को ७ साल की सजा सुनाई गई है । इससे पहले, पनवेल न्यायालय ने ५ अप्रैल को इन सभी को दोषी ठहराया था और ११ अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कुछ कारणों से निर्णय टल गया और २१ अप्रैल को निर्णय सुनाया गया ।
सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गौरे की ११ अप्रैल २०१६ को हत्या कर, उनके शव के टुकडे करके वसई की खाड़ी में फेंक दिए गए थे । इस मामले में ७ दिसंबर २०१७ को ठाणे जिले में कार्यरत तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को बंदी बनाया गया था । ९ साल बाद इस मामले का निर्णय आया है । इस मामले में कुंदन भंडारी और महेश पाटील पिछले कुछ वर्षों से कारावास में हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सजा पहले ही पूरी कर ली है और अब उन्हें मुक्त किया जाएगा ।
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