Sadhvi Pragya Singh : मालेगाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उपस्थिति में गुडीपडवा के निमित्त विराट हिन्दू संत सम्मेलन !

  • मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त अनुमति !

  • शर्तों के साथ सुबह ७ से सायं ५ बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति

भूतपूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंघ ठाकुर

मुंबई – भाजपा की भूतपूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंघ ठाकुर की प्रमुख उपस्थिति में मालेगाव में गुडीपडवा के निमित्त ३० मार्च को होनेवाले विराट हिन्दू संत सम्मेलन के लिए मुंबई उच्च न्यायालय ने सशर्त अनुमति दी है; परंतु कानून तथा सुव्यवस्था का विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं । जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा को ‘हिन्दूवीर’ पुरस्कार दिया जानेवाला है । ‘कानून एवं सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न न हो, भडकाउ भाषण न किया जाए तथा सायं ५ बजे से पूर्व कार्यक्रम समाप्त करने की निश्चिति आयोजक द्वारा पुलिसकर्मियों को लेखी स्वरूप में दी जाए । न्यायालय ने ऐसे निर्देश दिए हैं । न्यायालय की अनुमति के पश्चात ३० मार्च काे सुबह ७ से सायं ५ तक यह कार्यक्रम होगा ।

न्यायालय ने कहा है कि ऐसे प्रकरणों में अतिसंवेदनशील नहीं रह सकते । अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा ‘जियाे और जीने दो’ बोधवाक्य का समर्थन करने पर न्यायालय विश्वास रखती है । संवेदनशीलता का प्रचार इतना भी नहीं बढना चाहिए कि उसका अतिरेक हो । यदि आपका पडोसी आनंदी है, तो आप भी आनंदी हैं ।

क्या है प्रकरण ?

१८ फरवरी को मालेगांव तहसीलदार तथा चावणी पुलिस थाने में ३० मार्च को सायं ६ से रात्रि १० बजे तक ‘विराट हिन्दू संत संम्मेलन’ आयोजित करने की अनुमति संगठन ने मांगी थी । २५ मार्च को नासिक के कार्यकारी दंडाधिकारी ने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर तथा अन्य वक्ताओं को भूतकाल में किए गए भडकीले वक्तव्य के विषय में पुलिस के ब्यौरे का संदर्भ देते हुए इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी । इसलिए संगठन ने उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी ।