धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून के अंतर्गत उत्तरप्रदेश में प्रथम बार दंड
लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन करने के प्रकरण में अपराधी सिद्ध एक ईसाई दम्पत्ति को आंबेडकर नगर जिले के विशेष अनुसूचित जाति-जनजाति के न्यायालय के न्यायाधीश रामविलास सिंह ने दोनों को ५ वर्ष कारावास तथा दोनों को प्रति व्यक्ति २५ सहस्र रुपयों का दंड भी सुनाया । धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून के अंतर्गत अपराधियों को दंड दिए जाने की यह पहली ही घटना है ।
Christian couple sentenced to 5 years of imprisonment for converting Hindus.
First conviction under the anti-conversion law in Uttar Pradesh!
A 5-year sentence is too lenient. Such individuals should be imprisoned for life to instill fear in others attempting such acts!… pic.twitter.com/1QuOC02FBE
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 25, 2025
२३ जनवरी, २०२३ को जलालपुर में जमौली के निवासी भाजपा के नेता श्री. चंद्रिका प्रसाद ने मध्यप्रदेश में हुशंगाबाद जिले की पिपरिया बैंक कालोनी के निवासी जोस पापचन तथा उनकी पत्नी शीजा ए.एम्.एन्. के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट किया था । श्री. चंद्रिका प्रसाद के कथन के अनुसार, जोस तथा शीजा शाहपुर फिरोज गांव की दलित बस्ती में ३ महीनों से सक्रिय थे । दोनों निर्धन परिवार में जाकर परिवार के लोगों को फंसाते थे । २५ दिसंबर, २०२२ काे दलित बस्ती में बडी संख्या में लोगों को एकत्रित कर धर्मपरिवर्तन करने का प्रयास किया गया ।
संपादकीय भूमिका५ वर्ष का दंंड अल्प ही है । ऐसे लोगों को आजन्म कारावास में रखना चाहिए । तभी ऐसे कृत्य करनेवालों के मन में भय निर्माण होगा ! |