समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के विरुद्ध अपराध रहित नहीं होगा !

संभल हिंसा प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई ।

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – २४ नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क मुख्य आरोपी हैं । उनपर प्रविष्ट अपराध के विरुद्ध उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था । न्यायालय ने अपराध से बरी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है । न्यायालय ने कहा है कि ”इस प्रकरण में अपराध रहित नहीं होगा तथा पुलिस जांच जारी रहेगी ।” हालांकि, उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि अभी सांसद बर्क को बंदी न बनाया जाए ।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन धाराओं के अंतर्गत सांसद बर्क पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें कम से कम ७ वर्ष के दंड का प्रावधान है । पुलिस उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है । न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि वे पुलिस जांच में सहयोग करें । साथ ही नयायालय ने कहा कि अगर वे पुलिस जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें बंदी बनाया जाएगा ।

संपादकीय भूमिका 

पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया तो बंदी बनाया जाएगा, एसा कहकर याचिका अस्वीकार की !