जाबुआ (मध्य प्रदेश) में धर्मांतरण का प्रकरण
जाबुआ (मध्य प्रदेश) – यहां गरीब हिन्दुओं को पैसों का लालच दिखाकर उनका धर्मांतरण करनेवाले रमेश नामक पादरी को (ईसाई धर्मोपदेशक को) अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून २०२१’ के अंतर्गत ५ वर्षों का सश्रम कारावास का दंड सुनाया । साथ ही १ लाख २५ सहस्र रुपयों का भी दंड सुनाया है ।
Christian Priest Attempting to Convert Hindus Sentenced to 5 Years of Rigorous Imprisonment!
Jhabua (Madhya Pradesh) Religious Conversion Case
Hindus must now educate themselves about their own Dharma and strengthen their pride in it, so that no one dares to attempt their… pic.twitter.com/YMvlRo0QB2
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 27, 2024
आरोपी पादरी रमेश ने जाबुआ जिले के कुछ हिन्दुओं को बुलाकर उन पर पानी छिडका था एवं उन पर ईसाई पंथ स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था । उसने हिन्दुओं से कहा, ‘यदि आपलोग ईसाई बन जाते हो, तो प्रति माह १ सहस्र रुपए मिलेंगे एवं मोटरसाइकिल भी मिलेगी । साथ ही परिजनों के चिकित्सकीय उपचार बिना मूल्य किए जाएंगे ।’
पीडित हिन्दुओं ने पादरी के विरुद्ध राणापुर पुलिस थाने में याचिका प्रविष्ट की । पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून २०२१’ की धारा ३,५,१० (२) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया ।
संपादकीय भूमिकाअब हिन्दू भी स्वधर्म की शिक्षा लेकर धर्माभिमान वृद्धिंगत करें, जिससे कोई भी उनका धर्मांतरण करने का दुःसाहस न कर सके ! |