मयूरभंज (ओडिशा) – यहां ४ वर्ष की लडकी पर बलात्कार करने के प्रकरण में मयूरभंज जिले के एक न्यायालय ने ३५ वर्ष आयु के व्यक्ति को आजन्म कारावास का दंड सुनाया । यह घटना जनवरी २०१९ में बडासाही पुलिस थाने की परिधि में स्थित एक गांव में हुई थी । (ऐसे प्रकरणों में शीघ्र गति न्यायालय में अभियोग क्यों नहीं चलाया जाता ? – संपादक) जब यह लडकी अकेली घर पर थी, तब अपराधी ने लडकी को बिस्कुट का लालच दिखाया तथा उसे साइकिल पर समीप के जंगल में ले गया । वहां उसपर बलात्कार कर उसे वहीं छोडकर वहां से भाग गया ।
९ वर्ष की लडकी पर बलात्कार करनेवाले ६२ वर्ष के वृद्ध को २० वर्षों का कारावास
कंधमाल जिले के फुलबनी में भी ऐसे ही एक प्रकरण में ६२ वर्ष के वृद्ध को २० वर्षों के कारावास का दंड सुनाया गया है । मार्च २०२१ में ९ वर्ष की पीडित लडकी घरपर अकेली थी, तब उस व्यक्ति ने वहां जाकर उसे घसीटते हुए दूसरे कक्ष में ले गया । वहां उसपर बलात्कार किया । न्यायालय ने अपराधी को १५ सहस्र रुपयों का दंड भी सुनाया है । पीडिता के अभिभावकों को ५ लाख रुपए सानुग्रह अनुदान देने का आदेश जिला विधि सहायता प्राधिकरण को दिया गया है ।