Govandi honor-killing case : चार अवयस्क आरोपियों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलेगा ! – बाल न्याय मंडल

हिंदू युवक से विवाह करने पर मुस्लिम लडकी के परिवार ने दोनों की हत्या कर दी।

बंदी बनाए गए ४ अवयस्क आरोपी

मुंबई – गोवंडी में हुए ‘ऑनर किलिंग’ (प्रतिष्ठा के लिए की गई हत्या) के मामले में बंदी बनाए गए ४ अवयस्क आरोपियों पर अब बाल न्याय मंडल की स्वीकृति के पश्चात वयस्क के रूप में मुकदमा चलेगा। उनके विरुद्ध सत्र न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।

१. बाल न्याय मंडल ने कहा कि ये आरोपी १६ से १८ वर्ष की उम्र के हैं और उन्होंने अपराध होने के पश्चात साक्ष्य मिटाने में सहायता की। उन्हें अपराध की पूरी जानकारी थी।

२. अक्टूबर २०२३ में गोवंडी में करण चौरसिया (उम्र २२ वर्ष) और उनकी पत्नी गुलनाज खान (उम्र २० वर्ष) की हत्या कर दी गई थी। गुलनाज खान ने अपने परिवार के विरोध के पश्चात भी करण चौरसिया से विवाह किया था, जिसके कारण उनके पिता ने इन हत्याओं को किया । इस मामले में पुलिस ने ९ आरोपियों में से ५ अवयस्क आरोपियों को बंदी बना लिया था। अंतरधार्मिक विवाह के कारण पति-पत्नी की हत्या की गई थी ।

३. इस अपराध में ४ आरोपी १६ वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इसलिए अब उन पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलेगा, जबकि पांचवा आरोपी १६ वर्ष से कम उम्र का है, इसलिए उसे अवयस्क माना जाएगा।