कर्णावती (गुजरात) – गुजरात की विधानसभा में ‘नरबलि एवं अन्य अमानवीय, अघोरी तथा दुष्कर्मी प्रथाएं एवं जादू-टोना (काला जादू) अधिनियम (२०२४)’ यह विधेयक सम्मत किया गया है । गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, ‘नरबलि एवं काला जादू जैसी दुष्ट प्रथाओं के कारण सामान्य लोगों का शोषण होने की चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं । काला जादू एवं उससे हो रही धोखाधडी से त्रस्त सामान्य लोगों को बचाने हेतु यह कानून बनाया गया है । यह कानून अनुचित लाभ उठानेवाले स्वयंघोषित पाखंडी साधुओं के लिए है ।’
संपादकीय भूमिकाइस कानून द्वारा आस्था का निर्मूलन करने का प्रयास कोई न करे, इस ओर सरकार को ध्यान देना आवश्यक ! |