Liquor Shops Shiva Temple : मिल्कीपुर (अयोध्या) में शिव मंदिर के पास से शराब की दुकान हटाने की मांग !

इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका प्रविष्ट

अयोध्या – मिल्कीपुर में भगवान शिव के श्रवण श्रम मंदिर खिहरण के पास स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर 22 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस संबंध में अयोध्या के जिला आबकारी अधिकारी से उत्तर मांगा है। यह जनहित याचिका स्वामी कृष्णाचार्य उर्फ काली प्रसाद मिश्र ने प्रविष्ट की है। उनकी ओर से अधिवक्ता हरेंद्र सिंह व अधिवक्ता सतीश कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि मंदिर परिसर में शराब की दुकान चलने से श्रावण माह में श्रद्धालुओं को असुविधा होगी। मंदिर के बगल से शराब की दुकान को तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि श्रावण के समय भक्त भगवान शिव की पूजा कर सकें।

1. याचिकाकर्ता ने उत्पाद शुल्क उपायुक्त, अयोध्या के पास आवेदन प्रविष्ट कराया ; किंतु आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि दुकान बंद करने पर उत्पाद शुल्क विभाग को आर्थिक हानि होगा। (प्रशासन में उन लोगों के विरोध कार्यवाही करें जो राजस्व कमाने के लिए मंदिर परिसर में शराब की दुकानें चलाते हैं और समर्थन करते हैं! – संपादक)

2. जनहित याचिका में संबंधित शराब की दुकान को अनुमति देने में सम्मिलित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की भी मांग की गई है।

3. न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा इब एवं न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने 100 मीटर की अनिवार्य माप के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी, अयोध्या से व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

संपादकीय भूमिका 

अब हिन्दूओं पर ऐसी याचिका प्रविष्ट करने का समय क्यों आ गया है? सरकार से अपेक्षा है कि संबंधित जनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये !