सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की याचिका को किया अस्वीकार
नई देहली – मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मामलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने के विरुद्ध प्रविष्ट (दाखिल) की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई । न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की मांगों को अस्वीकार किया । इसलिए अब इन याचिकाओं की सुनवाई एकसाथ उच्च न्यायालय में होगी ।
#SupremeCourt dismisses Muslim side’s plea
Hearing of all matters related to the Shree Krishna Janmabhoomi to take place together !#ReclaimTemples#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/XsWjh1lrXv
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 15, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित मथुरा जिला न्यायालय में प्रलंबित १५ अभियोग उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश दिया था । उच्च न्यायालय ने कहा कि, ये सभी मामलें एक जैसे ही हैं, इसलिए इनमें एक ही प्रकार के प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना होगा । अतः न्यायालय का समय बचाने के लिए सभी मामलों की सुनवाई एकसाथ होनी चाहिए ।