अजमेर (राजस्थान) – यहां की टाडा न्यायालय ने श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के प्रकरण में बंदी बनाए गए आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को निर्दोष मुक्त किया है तथा इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी ठहराया है । ६ दिसंबर, १९९३ के दिन लक्ष्मणपुरी, कानपुर, सूरत, मुंबई और भाग्यनगर में रेलवे में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के प्रकरण में इन तीनों पर आरोप था ।
सौजन्य : The Indian Express
#terrorist Karim Tunda acquitted in 1993 serial bomb blasts case
30 years just to give a judgement on such a high-profile case is shameful ! pic.twitter.com/2RO2WOGJrB
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 29, 2024
संपादकीय भूमिका३० वर्षों के उपरांत इतने बडे गंभीर प्रकरण पर निर्णय दिया जाता है, यह लज्जास्पद ! |