नई देहली- नागरिकता सुधार कानून के कार्यवाही की अधिसूचना २६ जनवरी के पूर्व प्रसारित करेंगे । केंद्र सरकार का यह निर्णय बांग्लादेश के हिन्दू निर्वासितों के लिए आशा की किरण बनने वाला है ।
Notification of the Citizenship Amendment Act (#CAA) proceedings will be circulated before 26th January.
New Delhi – The proceedings on #CAA are a ray of hope, to the Hindus and #Sikhs from #Bangladesh, #Pakistan and #Afghanistan, who had faced deplorable atrocities before… pic.twitter.com/aU2aeq1v0T
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 3, 2024
साथ ही पाकिस्तान में अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत में आए हिन्दू और सिख निर्वासितों को भी बडा दिलासा मिलनेवाला है । एक आंकडे के अनुसार वर्ष २०१४ तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ३२ सहस्र नागरिक भारत आए हैं ।
Rules for Citizenship Act ready, will be issued much before Lok Sabha polls: Report#CitizenshipAct #LokSabha #CAAhttps://t.co/6oSzfjCHQg
— IndiaToday (@IndiaToday) January 3, 2024
१. संसद ने ११ दिसंबर, २०१९ के दिन नागरिकता सुधार कानून को सहमति दी थी । यह कानून लागू करने के लिए नियमावली बनाए जाने की समय सीमा सरकार ने ८ बार बढाई है ।
२. इस कानून के अंतर्गत ३१ दिसंबर,२०१४ से पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत में आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी ।
३. ‘सीएए’ कानून का अवैधढंग से भारत में आए शरणार्थियों को बाहर निकाले जाने से कुछ भी संबंध नहीं । इसके लिए विदेशी अधिनियम १९४६ और पारपत्र अधिनियम १९२० पहले से लागू होने की बात बताई गई है ।