नई देहली – केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करनेवाली ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है । कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने ‘मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप)’ नामक संगठन पर प्रतिबंध लगाया था ।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पर पोस्ट प्रसारित कर यह जानकारी दी है । उन्होंने कहा, ‘तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से तोडकर इस्लामी शासन स्थापित करने की गतिविधियां कर रहा था । यह संगठन राज्य में अलगाववाद को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के विरुद्ध प्रचार एवं आतंकी गतिविधियां कर रहा था । आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत भारत विरोधी गतिविधियों में सहयोगी व्यक्ति अथवा संगठन पर कार्रवाई की जाएगी ।’
The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an ‘Unlawful Association’ under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023
संगठन पर प्रतिबंध का अर्थ क्या है ?
अवैध (‘गैरकानूनी) कृत्य प्रतिबंधक कानून’ (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट – यु.ए.पी.ए.) कानून के अंतर्गत सरकार किसी संगठन को अवैध (गैरकानूनी) अथवा ‘आतंकवादी’ घोषित कर सकती है । इस कारण उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है । ऐसे प्रतिबंध के कारण संबंधित संगठन के सदस्य यदि संगठन के नाम से काम करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाती है, साथ ही उनकी संपत्ति भी नियंत्रित की जा सकती है । वर्तमान में देश में ४३ संगठन ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित कर उन पर प्रतिबंध लगाया गया है ।
संपादकीय भूमिकाइस्लामी संगठनों को ‘आतंकवादी’ घोषित कर उनको प्रतिबंधित करना एक चरण हुआ, परंतु उनकी गतिविधियां समाप्त कर संगठन पूर्णरूप से नष्ट करना आवश्यक है । भारत ने अब तक भले ही ४३ आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया हो, तब भी अधिकांश की गतिविधियां अभी चल ही रही हैं ! |