मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसात्मक मोड के कारण सरकार का निर्णय
बीड – यहां प्रत्येक ताल्लुका मुख्यालय से ५ किलोमीटर के अंतर तक, साथ ही जिले के प्रमुख मुख्य महामार्ग पर यातायात प्रतिबंध का आदेश लागू किया गया है । बीड जिले में मराठा आरक्षण के लिए किए गए आंदोलन ने हिंसात्मक मोड ले लिया है तथा ३० अक्टूबर को पूरे दिन अनेक स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुईं है । इसमें सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की बहुत हानि हुई है । इस पृष्ठभूमि पर यह निर्णय लिया गया है ।
आंदोलकों द्वारा अनेक महामार्गों पर ‘रास्ता रोको’ !
बीड जिले के परळी-बीड, धुळे-सोलापुर एवं कल्याण-विशाखापट्टनम इन महामार्गों पर भी आंदोलन करते हुए यातायात प्रतिबंध किया गया है । कल्याण-विशाखापट्टनम महामार्ग पर तालखेड शाखा में मराठा समाज आंदोलन कर रहा है तथा सडक पर टायर जलाकर निषेध व्यक्त किया गया । इस कारण इस स्थान पर पुलिस का बडी मात्रा में प्रबंध किया गया है ।