न्यायालय का मत, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना आवश्यक

नई देहली – देहली के तीसहजारी न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवनसिंह राजावत ने देहली पुलिस को ‘द वायर’ इस समाचार वेबसाइट के संपादक का भ्रमणभाष (मोबाइल), भ्रमणसंगणक (लैपटॉप) आदि जप्त किए गए उपकरणों को लौटने का आदेश दिया । उस समय उन्होंने लिखित टिप्पणी की, ‘अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना आवश्यक है । समाचारपत्रों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है । पत्रकारों को यदि स्वतंत्रता पूर्वक काम करने नहीं दिया गया, तो लोकतंत्र की जड़ों पर गहरा आघात होगा ।’
देहली पुलिस ने पिछले वर्ष भाजपा के नेता अमित मालवीय ने किए परिवाद के अनुसार ‘वायर’ के संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अधिग्रहित किए थे । न्यायमूर्ति राजावत ने आदेश में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिग्रहित करने से संपादकों को कार्य करने में अडचनें आ रही हैं । देहली पुलिस ने की यह कार्यवाही संविधान द्वारा प्राप्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है ।
संपादकीय भूमिका
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