The Wire : ‘द वायर’ नामक समाचार जालस्थल के अधिग्रहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने के आदेश !

न्यायालय का मत, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना आवश्यक

नई देहली – देहली के तीसहजारी न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवनसिंह राजावत ने देहली पुलिस को ‘द वायर’ इस समाचार वेबसाइट के संपादक का भ्रमणभाष (मोबाइल), भ्रमणसंगणक (लैपटॉप) आदि जप्त किए गए उपकरणों को लौटने का आदेश दिया । उस समय उन्होंने लिखित टिप्पणी की, ‘अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना आवश्यक है । समाचारपत्रों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है । पत्रकारों को यदि स्वतंत्रता पूर्वक काम करने नहीं दिया गया, तो लोकतंत्र की जड़ों पर गहरा आघात होगा ।’

देहली पुलिस ने पिछले वर्ष भाजपा के नेता अमित मालवीय ने किए परिवाद के अनुसार ‘वायर’ के संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अधिग्रहित किए थे । न्यायमूर्ति राजावत ने आदेश में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिग्रहित करने से संपादकों को कार्य करने में अडचनें आ रही हैं । देहली पुलिस ने की यह कार्यवाही संविधान द्वारा प्राप्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है ।

संपादकीय भूमिका 

  • न्यायालय का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संबंधी मत उचित ही है; परंतु न्यायालय, ‘द वायर’ जैसे राष्ट्रघाती प्रचारमाध्यमों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जारी देशविरोधी गतिविधियों की ओर ध्यान देकर सामान्य नागरिकों को आश्‍वस्त करे कि राष्ट्रहित से समझौता नहीं होगा, यही राष्ट्रप्रेमी नागरिकों की अपेक्षा है !
  • इस प्रकरण की गंभीरता पर ध्यान देकर केंद्र सरकार भी इसकी गहन जांच कराए और सत्य सामने लाने के लिए उच्च न्यायालय जाए, यह राष्ट्रप्रेमियों की अपेक्षा है !