नई देहली – १ अक्टूबर ,२०२३ से जन्म प्रमाणपत्र के विषय में (बर्थ सर्टिफिकेट के विषय में) नया नियम लागू होने वाला है । इस नए नियमानुसार जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर विद्यालय में प्रवेश से लेकर वाहनचालक लाइसेंस, सरकारी नौकरी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वीजा, विवाह पंजीकरण इत्यादि कागजपत्र बनवाना संभव होने वाला है ।
(सौजन्य : DT Next)
केंद्र सरकार ने वर्षाकालीन अधिवेशन के समय संसद के दोनों सदनों में ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, २०२३’ प्रस्तुत किया था । इसके उपरांत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है । केंद्र सरकार ने इसके अंतर्गत बने हुए नियम १ अक्टूबर से लागू करने की घोषणा भी की है । नया कानून लागू होने के उपरांत जन्म-मृत्यु का पंजीकरण भी डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होने वाला है ।