
नई देहली – देहली के बाबर रोड स्थित बच्चू शाह मस्जिद (बंगाली मार्केट मस्जिद) एवं टिलक रेल पुल के समीप तकिया बब्बर शाह मस्जिद पर कार्रवाई करने को देहली उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है । रेल प्रशासन ने इन दोनों मस्जिदों को अवैध प्रमाणित कर उनको १५ दिन में स्थान खाली करने के लिए नोटिस भेजी थी । उसके विरुद्ध वक्फ बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई थी ।
दिल्ली की मस्जिदों से नहीं हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक: रेलवे ने 15 दिन में जमीन खाली करने का दिया था नोटिस#DelhiHighCourt #Mosque #Railway https://t.co/HGhE2yODGA
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) July 27, 2023
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