
नई देहली – देहली के बाबर रोड स्थित बच्चू शाह मस्जिद (बंगाली मार्केट मस्जिद) एवं टिलक रेल पुल के समीप तकिया बब्बर शाह मस्जिद पर कार्रवाई करने को देहली उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है । रेल प्रशासन ने इन दोनों मस्जिदों को अवैध प्रमाणित कर उनको १५ दिन में स्थान खाली करने के लिए नोटिस भेजी थी । उसके विरुद्ध वक्फ बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई थी ।
दिल्ली की मस्जिदों से नहीं हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक: रेलवे ने 15 दिन में जमीन खाली करने का दिया था नोटिस#DelhiHighCourt #Mosque #Railway https://t.co/HGhE2yODGA
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) July 27, 2023
९ संतों की धार्मिक समिति गठित : परम पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरिजी को अध्यक्ष पद
हमारे पास लाठीमार के लघु चलचित्र देखने का समय नहीं है !
संसद में विपक्ष का हंगामा : दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ घंटों के लिए स्थगित
श्री राम मन्दिर में दान की चोरी होना समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा – न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Hindustan Unilever Compensation : ‘हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड’ प्रतिष्ठान को ग्राहक को क्षतिपूर्ति के रूप में ५० सहस्र रुपए देने का आदेश ।
Cockroach Party Sets Condition : बातचीत के लिए जंतर मंतर पर आईए अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठक लीजिए ।