जमानत का आवेदन किया अस्वीकार !
कर्णावती (गुजरात) – गुजरात उच्च न्यायालय ने तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्री तीस्ता सीतलवाड का जमानत का आवेदन अस्वीकार करते हुए उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया ।
तीस्ता सेटलवाड यांना न्यायालयाचा धक्का, जामीन अर्ज फेटाळला https://t.co/4ZgSlMI2gS#TeestaSetalvad #GujaratHighCourt #pudharionline
— Pudhari (@pudharionline) July 1, 2023
तीस्ता सीतलवाड पर वर्ष २००२ में गुजरात में हुए दंगों के प्रकरण में निर्दाेष व्यक्तियों को झूठे अपराधों पर फंसाने का आरोप है । २५ जून २०२२ को उन्हें बंदी बनाया गया था, जबकि सितंबर २०२२ में उन्हें जमानत दी गई थी ।