
नई देहली – सर्वाेच्च न्यायालय ने कहा है, ‘द केरल स्टोरी’ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करनेवाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करना उचित नहीं होगा । चलचित्र (फिल्म) के प्रसारण से पूर्व ही उसे चुनौती देना अनुचित है ।’ केरल की साम्यवादी सरकार ने, ‘यह फिल्म द्वेष को बढावा देनेवाली है’, ऐसा आरोप लगाते हुए यह याचिका प्रविष्ट की थी ।
The Supreme Court on May 2 refused to entertain a plea seeking a stay on the scheduled release of the movie #TheKeralaStoryhttps://t.co/iNwkXvYoPc
— Business Today (@business_today) May 2, 2023
‘केरल में लव जिहाद के षड्यंत्र के अंतर्गत ३२ सहस्र हिन्दू एवं ईसाई युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाकर इस्लामिक स्टेट में भेजा गया था’, इस वास्तविकता पर आधारित यह फिल्म ५ मई को प्रदर्शित होनेवाली है ।
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