
पंढरपुर – नारियल का छीलन मंदिर परिसर में डालने से तथा नारियल फोड़ने पर कीचड़ होने की संभावना से भक्तों के फिसल कर गिरने से कोई दुर्घटना न हो, ऐसा कारण बताते हुए प्रशासन की ओर से फौजदारी संहिता की धारा १४४ के अंतर्गत १ से ३ अप्रैल इस दौरान मंदिर और परिसर में नारियल फोड़ने तथा बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है । यह आदेश उपविभागीय अधिकारी गजानन गुरव ने जारी किया है ।
(सौजन्य: Pandharpur Live News)
साथही पंढरपुर में यात्रा के समय मांस – मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध लगाया गया है । इसका भी आदेश उपविभागीय अधिकारी गजानन गुरव ने जारी किया है । (देवस्थान, तीर्थ क्षेत्र परिसर में केवल यात्रा की अवधि में ही मांस – मटन की बिक्री तथा पशुओं के वध पर प्रतिबंध क्यों ? वास्तविक रूप से यह प्रतिबंध संपूर्ण वर्ष होना चाहिए ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
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