नई देहली – ‘मोदी´ उपनाम (सरनेम) को अपकीर्ति करने पर राहुल गांधी के क्षमा न मांगने से उन्हें २ वर्ष कारावास का दंड मिला है । इस विषय में उन्होंने कहा, ‘क्षमा मांगने के लिए मैं सावरकर नहीं ।
एक माफी से बच सकती थी राहुल गांधी की सदस्यता! #RahulGandhi #LokSabha #DefamationCase https://t.co/2q6fxF1Xmr
— AajTak (@aajtak) March 25, 2023
मैं गांधी हूं’; जबकि प्रत्यक्ष में राहुल गांधी ने वर्ष २०१९ में ‘चौकीदार चोर है’ इस विधान पर न्यायालय से ३ बार बिना शर्त के क्षमा मांग चुके हैं । इसलिए वे दंड भोगने से बच गए थे ।