विहिप का दावा है कि मलाली मस्जिद पहले का हिन्दू मंदिर है !

मंगळुरू – कर्नाटक न्यायालय ने मंगळुरू में मलाली मस्जिद विवाद पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है । विश्व हिन्दू परिषद ने न्यायालय में याचिका प्रविष्ट कर दावा किया था कि मंदिर के स्थान पर यहां मस्जिद बनाई गई थी । इस याचिका में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही इस मस्जिद का भी सर्वेक्षण किया जाए । मस्जिद के जीर्णोद्धार के समय ज्ञात हुआ कि उसकी रचना हिन्दू मंदिर के समान है ।
मलाली मस्जिद विवाद: कर्नाटक की अदालत ने सुनाया फैसला, हिंदू संगठन की याचिका स्वीकारhttps://t.co/QfFBBZPyMP
— India TV Hindi (@IndiaTVHindi) November 9, 2022
‘न्यायालय को इस प्रकरण पूछताछ करने का अधिकार नहीं !’ – मस्जिद प्रबंधन एवं मुसलमान संगठन
मस्जिद के प्रबंधन और मुसलमान संगठनों ने कहा है कि न्यायालय को इस प्रकरण में ध्यान देने का अधिकार नहीं है । उन्होंने तर्क दिया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और यहां कोई मंदिर नहीं था । तथापि, न्यायालय ने कहा कि वह मलाली मस्जिद पर सुनवाई आरंभ रखेगा, साथ ही निर्देश दिया कि निर्णय आने तक मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाई रखी जाए । याचिकाकर्ताओं में से एक विश्व हिन्दू परिषद ने मलाली मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की है ।
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