पुरुष का विवाहित होना ज्ञात होने पर भी किसी स्त्री का उससे शारीरिक संबंध रखने को बलात्कार नहीं कह सकते ! – केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

नई देहली – किसी स्त्री को जानकारी होते हुए भी किसी विवाहित पुरुष से शारीरिक संबंध रखती है, तो उसे बलात्कार नहीं कह सकते । ऐसे प्रकरण में स्त्री-पुरुष  के शारीरिक संबंध में प्रेम एवं रुचि होती है । इसलिए वह विवाह का प्रलोभन दिखाकर बलात्कार करने के कक्ष (दायरे) में नहीं आता है, ऐसा निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई में दिया है । इस प्रकरण में न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर हुआ बलात्कार का आरोप अमान्य करते हुए यह स्पष्ट किया । एक 33 वर्ष आयु के व्यक्ति ने उस पर लगा विवाह का प्रलोभन दिखाकर बलात्कार करने का आरोप निरस्त करने के लिए याचिका प्रविष्ट की थी । सुनवाई में निष्पन्न हुआ कि युवती को यह ज्ञात था कि उसका मित्र पूर्व से ही विवाहित है । तब भी दोनों ने आपसी संबंध नित्य शुरू रखे । इतना ही नहीं, युवक के वैवाहिक संबंध विच्छेद होने पर भी दोनों के संबंध पूर्ववत थे ।