२३ सितंबर को केरल बंद में हिंसा करने का प्रकरण
तिरुवनंतपुरम् (केरल) – जांच एजेंसियों द्वारा ‘पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ के स्थानों पर २२ सितंबर को छापे मारे गए थे । इसके विरोध में २३ सितंबर को इस संगठन की ओर से ‘बंद’ का आवाहन किया गया था । इस बंद के समय हिंसा भी की गई थी । केरल उच्च न्यायालय ने इस घटना की ओर स्वयं ध्यान देकर उस पर सुनवाई की थी । इस प्रकरण में न्यायालय ने ‘पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ के नेताओं को अगले २ सप्ताह में हानि भरपाई के रुप में ५ करोड रुपए भरने का आदेश दिया है । न्यायालय ने कहा कि, हिंसा करके लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते । इस कार्यवाही से इससे आगे इस प्रकार की हिंसा करने का साहस कोई भी नहीं करेगा । यदि किसी ने किया, तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी । संविधान लोगों को प्रदर्शन करने की अनुमति देता है; लेकिन बंद स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
#Keralahighcourt orders #PFI to pay Rs 5.2 crore for damages caused during hartalhttps://t.co/fLSl45liHh
— DNA (@dna) September 29, 2022
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