नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल से ५०० मीटर की दूरी पर स्थित सभी व्यावसायिक दुकानों को हटाने का निर्देश दिया । ताजमहल से ५०० मीटर परिधि के बाहर आबंटित की गई दुकानों के मालिकों के आवेदन पर उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है ।
The SC has ordered the immediate stopping of all commercial activities within a 500-metre radius of the iconic #TajMahal and told the Agra Development Authority to ensure compliance of its directive.
(Reports @utkarsh_aanand)https://t.co/5fA20q8rnU
— Hindustan Times (@htTweets) September 26, 2022
इस प्रकरण में ‘न्यायालय मित्र’ के रुप में न्यायालय को सहायता करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की खंडपीठ के सामने बताया ‘‘ताजमहल एक वैश्विक धरोहर है । ताजमहल के समीप की सभी व्यावसायिक दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देना चाहिए । ताजमहल के समीप अवैध व्यावसायिक काम किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा इसके पहले दिए गए आदेशों का उल्लंघन हो रहा है ।’’