ज्ञानवापी एवं शृंगार गौरी दर्शन के संदर्भ में
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – यहां के ज्ञानवापी तथा शृंगार गौरी दर्शन के विषय में जिला न्यायालय ने मुसलमानों की पक्षकार ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी’ को ५०० रुपए दंड सुनाया है । इस विषय में विलंब करने के कारण यह दंड सुनाया गया है । इस परिवाद की अगली की सुनवाई २२ अगस्त को होगी ।