ज्ञानवापी एवं शृंगार गौरी दर्शन के संदर्भ में

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – यहां के ज्ञानवापी तथा शृंगार गौरी दर्शन के विषय में जिला न्यायालय ने मुसलमानों की पक्षकार ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी’ को ५०० रुपए दंड सुनाया है । इस विषय में विलंब करने के कारण यह दंड सुनाया गया है । इस परिवाद की अगली की सुनवाई २२ अगस्त को होगी ।
राजस्थान के कारागृह में आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे २ बंदियों का २२ जुलाई को विवाह होगा
CM Dr. Mohan Yadav : प्रभु श्रीरामचंद्रजी ने एक विवाह किया, तो रहीम से भी वही अपेक्षा !
थूकने वालों से अब ढाई सहस्र रुपये दंड वसूल करें ! – मुंबई उच्च न्यायालय
Sinhagad Pune : सिंहगढ पर लगाए ‘यह किला हिन्दुओं का है, यहां मुसलमानों को प्रवेश नहीं’ के फलक !
(और इनकी सुनिए…) ‘श्रीकृष्ण मुसलमान थे तथा ५ समय की नमाज पढते थे !’ – Maulana Jarjis Ansari
Dabur : ‘डाबर’ प्रतिष्ठान के पैकेटबंद मौसमी जूस में काला फफूंद मिला ।