ज्ञानवापी स्थित शिवलिंग की पूजा करने की मांग करने वाली याचिका पर अभी सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया ।

नई दिल्ली – ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगने वाली और उसकी ‘कार्बन डेटिंग’ (कोई वस्तु कितने वर्ष पुरानी है, यह जांचना) करने की मांग करने वाली नई याचिका पर अभी सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया ।

१. न्यायालय ने बताया कि, इस प्रकरण का एक परिवाद वाराणसी जिला न्यायालय में प्रलंबित है । वाराणसी न्यायालय में चल रहे परिवाद का निर्णय निकलने की हम राह देख रहे हैं । इसकी सुनवाई हो जाने पर आगे की सुनवाई की जा सकती है । तब तक यह प्रकरण प्रलंबित रखेंगे । यदि वहां का निर्णय आप के पक्ष में रहा, तो प्रकरण समाप्त होगा, यदि विपक्ष में रहा, तो आगे सुनवाई की जा सकती है । अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई हो सकती है ।

२. सर्वोच्च न्यायालय ने इस समय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पू. हरि शंकर जैन को बताया कि, आप समझदार अधिवक्ता हैं । आप जो याचिका प्रविष्ट कर मांग कर रहे हैं, यह स्वामित्व अधिकारों के संबंध में सुनवाई के समय किया जा सकता है । धारा ३२ के अनुसार आप यह मांग नहीं कर सकते हैं ।