गुवाहाटी (असम) – गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में सोनारी महानगरपालिका क्षेत्र में गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर महापालिका को नोटिस जारी की है । न्यायालय ने मुजीब रोहमन एवं एक अन्य की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया । असम महापालिका ने ‘असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट’ अर्थात असम पशु (मवेशी) संरक्षण अधिनियम की धारा ८ के अनुसार महापालिका ने १५ जुलाई, २०२२ से महापालिका क्षेत्र में गोमांस बेचने के व्यवसाय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ।
Beef Ban: Gauhati High Court Issues Notice On Plea Challenging "Complete Ban" In Municipal Area https://t.co/TP3DEaQ6cF
— Live Law (@LiveLawIndia) July 16, 2022
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में उनका व्यवसाय उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है । संबंधित अधिनियम भी पूर्ण बंदी पर विचार नहीं करता है । इस अधिनियम के अनुसार व्यवसाय करने के लिए दूसरा उपयुक्त स्थान दिए बिना पूर्ण प्रतिबंध का विचार नहीं किया जा सकता ।