वृत्त जालस्थलों के लिए केंद्र सरकार अब नए कानून बनाएगी !

  • वृत्त जालस्थलों को करनी पडेगी प्रविष्टियां !

  • १५५ वर्ष पुराने कानून मिटा देंगे !

नई देहली – जालस्थलों के माध्यमों को नियंत्रित करने एवं उन्हें वृत्तपत्रों के समान मान्यता मिलने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू करने की तैयारी कर रही है । इसलिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा । यह विधेयक संमत होने पर सर्व वृत्त जालस्थलों को प्रविष्टियां करनी पडेंगी । अबतक केवल वृत्तपत्रों पर यह नियम लागू था । १५५ वर्ष पुराना ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट’ अमान्य कर ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ के नाम से यह विधेयक लाया जाएगा ।

संपादकीय भूमिका

अबतक अंग्रेजों के बनाए कानूनों का अस्तित्व में होना, स्वतंत्रता उपरांत के सभी शासनकर्ताओं के लिए लज्जाजनक !