दंगाइओं की ओर से देशभर में ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध करते हुए तोडफोड, पथराव, रेल्वे गाडियों का जलाना आदि माध्यम से अरबों रुपयों की सरकारी एवं सामाजिक संपत्ति की हानि !

पटना (बिहार) – दंगाइओं से मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया । ‘अग्निपथ’ नामक भारतीय सेना में जवानों की भरती के लिए सरकारी योजना के विरोध में विविध राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए । दंगाइयों ने इस समय अरबों रुपयों की हानि की । ‘उसकी वसूली उनसे ही की जाए’, इस मांग की एक जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई थी । उस पर न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय देते हुए उसे खारिज कर दिया ।
अग्निपथ योजना: बिहार में उपद्रवियों से नहीं वसूला जाएगा जुर्माना, पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज https://t.co/QDGD4iDsjO
— Hindustan (@Live_Hindustan) July 2, 2022
अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह पर रेल गाडियों को जलाना, तोडफोड करना, पथराव करना, आदि प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं । बिहार राज्य में हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं हुई थीं ।
संपादकीय भूमिका
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