
बेंगलुरू – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पुलिस किसी भी आरोपी को बंदी बनाते समय उसे हथकडी नहीं लगा सकती।
Reasons For Handcuffing Accused Must Be Recorded In Case Diary: Karnataka High Court Awards 2 Lakh Compensation To Law Student @plumbermushi https://t.co/xQYZKBYKwA
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2022
इस समय न्यायालय ने आरोपी को हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर घुमाने की घटना में, आरोपी को हानि भरपाई के रूप में २ लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
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