बंदी बनाते समय पुलिस आरोपी को हथकड़ी नहीं लगा सकती ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरू – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पुलिस किसी भी आरोपी को बंदी बनाते समय उसे हथकडी नहीं लगा सकती।

इस समय न्यायालय ने आरोपी को हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर घुमाने की घटना में, आरोपी को हानि भरपाई के रूप में २ लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।