राजस्थान में घरों पर धार्मिक ध्वज फहराने पर प्रतिबंध !

राजस्थान की काँग्रेस सरकार का हिन्दूद्रोही निर्णय

  • ब्रिटिशों के समय जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे, उसी प्रकार के प्रतिबंध अब काँग्रेस सरकार लगा रही है, यह ध्यान में लें ! – संपादक

 

  • संविधान ने प्रत्येक को धार्मिक स्वतंत्रता दी है । उसका यह उल्लंघन है । अन्य समय संविधान की रक्षा के लिए बोलने वाले अब चुप क्यों हैं ?  – संपादक

जयपुर – राजस्थान के करौली में २ अप्रैल २०२० के दिन हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद राजस्थान की काँग्रेस के नेतृत्ववाली सरकार ने घरों पर धार्मिक ध्वज फहराने पर प्रतिबंध लगाया है । इसके अतिरिक्त जुलूसों में ‘डीजे’ बजाने पर प्रतिबंध लगाया है । दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती और हनुमान जयंती इन हिन्दुओं के त्योहारों के समय यह प्रतिबंध लगाए गए हैं । उसी प्रकार घर के सामने से निकलने वाले जुलूस को देखने के लिए लोगों को छत पर खडे रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी । राज्य के अनेक जिलों में इस पहले ही धारा १४४ (भीड लगाने पर प्रतिबंध) लागू की गई है । साथ ही इन जुलूसों पर ड्रोन द्वारा (मानवरहित हवाई यंत्र द्वारा) निगरानी रखी जाएगी ।

जुलूसों के समय लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है । किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी कार्यक्रम में अथवा उत्सवों में  ‘डीजे’ का प्रयोग करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है । यह प्रतिबंध ७ अप्रैल ,२०२२ से लागू होकर ९ मई तक चलेगा, ऐसा सरकार ने आदेश में कहा है ।