सार्वजनिक स्थान पर मांस बेचने पर पाबंदी लगाएं !

त्रिपुरा उच्च न्यायालय का अगरतला महानगरपालिका को आदेश

अगरतला (त्रिपुरा) – सार्वजनिक स्थान पर खुले में मांस बेचने कर प्रतिबंध लगाएं, ऐसा आदेश त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अगरतला महानगरपालिका को दिया । पशुवधगृहों के संबंध में एक विस्तृत नीति बनाने का आदेश भी न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है ।

१. न्यायालय ने आदेश में कहा कि, अनुज्ञप्ति दिए गए मांस बिक्री स्थान पर स्वच्छता से कोई समझौता न करें । मांस बिक्री और पशुवधगृह का स्थान निश्चित नहीं किया जाता, तब तक महानगरपालिका को उन्हें स्थान उपलब्ध कराना चाहिए । इस आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ।

२. न्यायालय ने स्वच्छता के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी आदेश दिया है । प्रदूषित पानी नदियों में नहीं जाएगा, इसके लिए नालों के पानी को साफ करने का प्रकल्प चालू करने का न्यायालय ने कहा है ।

३. महापालिका के आयुक्त डॉ. शैलेश कुमार यादव ने न्यायालय को बताया कि, २१ फरवरी को ही पशुवधगृह बनाने के लिए निविदा निकाली गई है । आने वाले १८ माह में पशुवधगृह बनाए जाएंगे । १३९ लोगों को मांस बेचने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है ।