असम में गोतस्करों की संपत्ति जप्त करने का विधेयक पारित !

  • गोहत्या और गोतस्करी के संबंध में केंद्र सरकार ने कठोर कानून बनाया, तो देश के राज्यों को अलग-अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी ! केंद्र सरकार को ऐसा कानून शीघ्रातिशीघ्र बनाना चाहिए, ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है ! – संपादक

     गुवाहाटी (असम) – असम की भाजपा सरकार ने प्राणियों के विषय में एक कानून में सुधार करने का विधेयक पारित किया है । इस विधेयक के कारण अब गोतस्करों के घर में घुसकर उन्हें ढूंढने सहित पिछले ६ वर्षों में उनके द्वारा अवैध पशु व्यापार से कमाई संपत्ति जप्त करने का अधिकार भी पुलिस को दिया है । साथ ही गोतस्करों से जप्त किए वाहनों की अब नीलामी की जाएगी ।

     इसके पहले अगस्त में इस कानून में सुधार करने का विधेयक पारित किया गया था । उसमें हिन्दू, सिख और जैन धर्मियों के प्रार्थना स्थलों से ५ किलोमीटर परिसर में गोहत्या और गोमांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था ।