टीका प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के छायाचित्र का विरोध करने वाली याचिका केरल उच्च न्यायालय ने निरस्त की 

याचिकाकर्ता पर लगाया गया १ लाख का जुर्माना !

थिरूवनंतपुरम् (केरल) – भारत में कोरोना प्रतिबंधात्मक टीका लेने के बाद दीए जानेवाले प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छायाचित्र होता है । इस छायाचित्र के विषय में आपत्ति लेने वाली एक याचिका केरल उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता पर १ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है । ‘यह याचिका अर्थात न्यायालय का समय बर्बाद करना है और यह राजनीतिक हेतु से प्रेरित है । ‘न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी’, यह संदेश लोगों में और समाज में जाए, इसके लिए १ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है । यदि दिए समय में जुर्माना नहीं भरा गया, तो याचिकाकर्ता की संपत्ति से यह वसूला जाए’, ऐसा न्यायालय ने आदेश में कहा है ।

याचिकाकर्ता पीटर म्यालिपरम्पिर ने प्रधानमंत्री के छायाचित्र के बिना ही टीका प्रमाणपत्र देने की मांग केंद्र से की थी; लेकिन सरकार ने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया था । ‘टीके की दोनो डोज के लिए मैंने पैसे दिए हैं । इस कारण टीका प्रमाणपत्र मेरी व्यक्तिगत बात है । इसके ऊपर मेरी व्यक्तिगत जानकारी है । इस कारण इस निजी बात में कोई भी अतिक्रमण होना सही नहीं’, ऐसा पीटर का कहना था ।