१३ वर्षों के बाद परिणाम

कर्णावती – गुजरात के खेड़ा जिले के गडवा गांव में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की १५० गुंठा पैतृक जमीन को धोखाधड़ी से हड़पने के मामले में तीन आरोपियों को २ साल जेल की सजा सुनाई गई है। महेमदाबाद न्यायालय के न्यायाधीश विशाल त्रिवेदी की अदालत ने भूपेंद्रभाई देसाईभाई डाभी, देसाईभाई जेहाभाई डाभी और प्रतापभाई शकरभाई चौहान को २ साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हीराभाई डाभी की मृत्यु हो गई। मामला प्रविष्ट होने के लगभग १३ वर्ष बाद न्यायालय का निर्णय आया।
🚨 Sardar Vallabhbhai Patel Land Case 🚨
Kheda Gujarat: 150 gunthas of land linked to Sardar Patel were illegally occupied, leading to three accused being sentenced to 2 years in jail after 13 years!
⚖️ Justice served, but after 13 years!
If this can happen to a national… pic.twitter.com/0MlEIruMlV
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 30, 2025
१. सभी दोषियों ने वर्ष २००८ में राजस्व रिकॉर्ड में छेडछाड करके अपना नाम बदलने का प्रयास किया था; लेकिन वह असफल रहा ।
२. १९३५ से खेड़ा जिले के गड़वा गांव की यह जमीन श्री गुजरात प्रांत समिति के प्रमुख वल्लभभाई झावरभाई पटेल के नाम पर थी। १९५१ से २००९ – १० तक के अभिलेखों में इसका मालिक वल्लभभाई पटेल बताया गया है।
३. वर्ष २०१० में सरकारी अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान वल्लभभाई पटेल के नाम से ‘श्री गुजरात प्रांत समिति प्रमुख’ शब्द हटा दिए गए। इसका फायदा उठाकर जालसाजों ने बैंक से लोन के लिए आवेदन कर दिया। जांच के दौरान घोटाले का खुलासा हुआ।
संपादकीय भूमिका
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