मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ का निर्णय
मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी लडकी का पीछा करना कानूनन अपराध नहीं है । न्यायालय ने कहा कि अगर कोई किसी लडकी से बार-बार छेडछाड करता है तो उसके व्यवहार के आधार पर इसे अपराध माना जा सकता है । इस प्रकरण में न्यायमूर्ती गोविंद सानप ने नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले २ आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया । घटना साल २०२० की है। उस समय लडकी १४ साल की थी, जबकि दोनों लडके १९ साल के थे। लडकी का पीछा करने के आरोप में दोनों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और POCSO के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर दिया था; लेकिन उपरोक्त सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है ।