Mumbai Police : मुंबई में २३ जुलाई से ६ अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू

मुंबई — सुरक्षा कारणों से मुंबई में २३ जुलाई से ६ अगस्त तक निषेधाज्ञा का आदेश लागू किया गया है । दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हुए मुंबई पुलिस ने यह सुरक्षा कदम उठाया है ।

१. मुंबई पुलिस ने निषेधाज्ञा की धाराओं के अंतर्गत धारा १४४ लागू की है । यह निषेधाज्ञा २३ जुलाई की मध्यरात्रि १२:०१ बजे से ६ अगस्त की मध्यरात्रि १२:०० बजे तक प्रभावी रहेगी । आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

२. पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । किसी भी प्रकार की जुलूस-यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा । जुलूसों में सायरन, वाद्ययंत्र, बैंड बजाने एवं पटाखे फोडने पर भी प्रतिबंध रहेगा ।

३. अंतिम संस्कार/शोकसभा तथा शमशान यात्रा /मिट्टी देने की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं है । संस्थाओं, क्लबों, सहकारी समितियों एवं अन्य कानूनी संगठनों की वैध बैठकों पर प्रतिबंध नहीं होगा । सामाजिक मिलन, क्लब, सहकारी समितियों, सोसाइटियों एवं संगठनों के सामान्य परिचालन हेतु होने वाली बैठकों पर भी प्रतिबंध नहीं है ।

४. सिनेमा घर, रंगमंच, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी दफ्तर, न्यायालय, दुकानें, कारखाने एवं नियमित व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है ।

५. जिन सम्मेलनों एवं जुलूसों को क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त ने अनुमति दी है, उन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा ।