Gujarat UCC Bill : गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बना !

गुजरातके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर (गुजरात) – गुजरात में भाजपा सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक बहुमत से पारित कर दिया है । इसके साथ ही उत्तराखंड के पश्चात गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां यह कानून लागू किया गया है । गोवा में यह कानून पुर्तगाली काल से ही लागू है ।

कानून में क्या है ?

इस कानून में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक के समान नियम एवं दंड सहित कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान सम्मिलित हैं । विवाह का पंजीकरण न करानेवालों पर १० सहस्र रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा । एक से अधिक विवाह करने पर ४ वर्ष के दंड का प्रावधान है । न्यायालय के बाहर किए गए तलाक को अवैध माना जाएगा । यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के बाहर तलाक लेता है, तो वह दंड का पात्र होगा । ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (बिना विवाह साथ रहनेवाले जोडे) के लिए ३ महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है । यह प्रावधान ऐसे संबंधों को कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है । ऐसे प्रकरणों में धोखाधडी करनेवालों के लिए गुजरात में कोई स्थान नहीं होगा । सभी समाजों एवं धर्मों के लिए तलाक के समान नियम लागू किए जाएंगे ।