
गांधीनगर (गुजरात) – गुजरात में भाजपा सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक बहुमत से पारित कर दिया है । इसके साथ ही उत्तराखंड के पश्चात गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां यह कानून लागू किया गया है । गोवा में यह कानून पुर्तगाली काल से ही लागू है ।
Gujarat becomes the 2nd state after Uttarakhand to pass the #UCC Bill! 🇮🇳
Key highlights:
🔹 Mandatory marriage & live-in registration
🔹 Uniform divorce laws for all religions
🔹 Out-of-court divorces now illegal
🔹 4-year jail term for bigamy#UniformCivilCode
PC: The Logical… pic.twitter.com/aWB3bRjLl3— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 25, 2026
कानून में क्या है ?
इस कानून में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक के समान नियम एवं दंड सहित कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान सम्मिलित हैं । विवाह का पंजीकरण न करानेवालों पर १० सहस्र रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा । एक से अधिक विवाह करने पर ४ वर्ष के दंड का प्रावधान है । न्यायालय के बाहर किए गए तलाक को अवैध माना जाएगा । यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के बाहर तलाक लेता है, तो वह दंड का पात्र होगा । ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (बिना विवाह साथ रहनेवाले जोडे) के लिए ३ महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है । यह प्रावधान ऐसे संबंधों को कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है । ऐसे प्रकरणों में धोखाधडी करनेवालों के लिए गुजरात में कोई स्थान नहीं होगा । सभी समाजों एवं धर्मों के लिए तलाक के समान नियम लागू किए जाएंगे ।
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