स्वातंत्र्यवीर सावरकर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई !

नई दिल्ली – ‘हम किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बुरा बोलने की अनुमति नहीं दे सकते । उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी और हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? यदि आप भविष्य में ऐसा कोई बयान देंगे तो हम उसका संज्ञान लेंगे और स्वयं कार्रवाई करेंगे ।’ सुप्रीम कोर्ट ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा ‘स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैरजिम्मेदाराना बयान न दें ।’ इस बार न्यायालय ने इस प्रकरण में राहुल गांधी के विरुद्ध निम्न न्यायालय के समन पर रोक लगा दी । न्यायालय ने राहुल गांधी को जारी समन निरस्त करने से अस्वीकार करनेवाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी है ।
🚫 Stop the reckless remarks on our freedom fighters!
Supreme Court slams Rahul Gandhi over his objectionable comment on Veer Savarkar! ⚖️
🔥 Repeated disrespect can’t go unchecked — maybe a stint at Kala Pani, pulling the oil mill like our real heroes did, would teach him the… pic.twitter.com/TE8Jczcecr
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 25, 2025
१७ नवंबर २०२२ को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोडो यात्रा के समय एक रैली में वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी । इसके उपरांत वर्ष २०२३ में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के विरुद्ध याचिका प्रविष्ट की थी ।
संपादकीय भूमिकाइस प्रकरण में राहुल गांधी को काले पानी का दंड दिया जाना चाहिए, उनके हाथ-पैरों में बेडियां डाल दी जानी चाहिए और रस्सी खींचने को (कोलू खींचने को) कहा जाना चाहिए । तभी तो उनका दिमाग ठीक हो सकेगा ! |
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