गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) – यहां कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में घोष कंपनी चौक के पास बनी ४ मंजिला मस्जिद के विरुद्ध कार्यवाई की गई है । मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने स्वयं ही अवैध कब्जा हटाना आरंभ कर दिया है । गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण हटाने के लिए १५ दिन की समय सीमा दी थी । इसमें चेतावनी दी गई, “अगर १५ दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण इसे स्वयं उध्वस्त कर देगा और इसका खर्च मस्जिद से वसूला जाएगा ।”
वर्ष १९६७ में पहली बार नगर निगम ने मस्जिद को हटाने का प्रयास किया । फिर मस्जिद कमेटी के लोग न्यायालय चले गये ।उन्होंने दावा किया था कि इस भूमि पर पिछले १०० वर्षों से मस्जिद है । इसके उपरांत न्यायालय ने मस्जिद बनाने के लिए १ हजार २८४ वर्ग फीट जमीन देने का आदेश दिया था ।
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