महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय को जानकारी
मुंबई – एम्.आइ.एम्. (मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पक्ष को टीपू सुलतान की जयंती के निमित्त बारामती में शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई । इस प्रकरण में पक्ष ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । इस याचिका पर सुनवाई करते समय न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा, ‘क्या देश में टीपू सुलतान की जयंती निमित्त शोभायात्रा निकालने पर प्रतिबंध है ? कानून-सुरक्षा रखना पुलिसकर्मियों का काम है । आप मार्ग बदल सकते हैं.’ इस पर महाराष्ट्र सरकार ने ‘टीपू सुलतान की जयंती निमित्त शोभायात्रा निकालने पर प्रतिबंध नहीं’, ऐसा कहा ।
🚫 “No ban on organising processions on Tipu Sultan’s Jayanti” – Maharashtra Government informs Bombay HC
Who is celebrating Tipu Sultan’s Jayanti and why❓
👉There is no doubt that the mindset of such individuals would be any different from Tipu Sultan’s, who forcibly… pic.twitter.com/RSPuo0Jmx1
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 12, 2024
राज्य सरकार की ओर से युक्तिवाद करते समय अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता क्रांति हिरवाळे ने कहा, ‘‘पुलिसकर्मियों का कहना है कि शोभायात्रा का आयोजन करने से अडचनें उत्पन्न हो सकती हैं; क्योंकि अन्य समाज ने विरोध किया है ।’’ (यदि ऐसा है, तो सरकार पुलिस तथा समाज का क्यों नहीं सुनती । कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अनुमति न देने से होनेवालेविरोध से भयभीत हो रही हो ? – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|