उल्लंघन होने पर होगा ९७ सहस्र रुपयों तक का जुर्माना !
(बुर्का एक ऐसा परिधान है जो पूरे शरीर को ढकता है)
(नकाब चेहरे को ढकने वाला जालीदार कपड़ा है)

बर्न (स्विट्जरलैंड) – स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घूंघट और नकाब जैसे चेहरे को ढंकने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक कानून पारित किया है । स्विट्जरलैंड में यह कानून १ जनवरी, २०२५ से लागू होगा ।
१. स्विस संसद ने इस संबंध में विधेयक को २९ के मुकाबले १५१ मतों से पारित कर दिया । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी थी । इसमें कहा गया, ‘‘यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर १,००० स्विस फ्रैंक (लगभग ९७,००० रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा ।’’
२. स्विट्जरलैंड का कानून २०२१ में हुए जनमत संग्रह का परिणाम है, जिसमें स्विस मतदाताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध का समर्थन किया था । स्विट्जरलैंड में ५१.२ फीसदी लोगों ने प्रतिबन्ध के पक्ष में वोट किया ।
३. स्विस सरकार ने कानून में स्पष्ट किया कि वह विमानों या दूतावास की इमारतों में चेहरा ढंकने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी ।
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